जघन्य हत्या का आरोपी गिरफ्तार, चाकू से गला रेतकर की थी हत्या
चाकू से गला रेतकर की थी हत्या


बीजापुर | 08 सितंबर 2026।
भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम केशकुतुल के ताड़ोपारा में 6 सितंबर 2026 को हुई जघन्य हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मुन्नू कोवासी ने आपसी विवाद के दौरान अपने पास रखे चाकू से सन्नू पोयामी के गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद गांव में भय का माहौल बन गया था।
पुलिस के मुताबिक, घटना की सूचना ग्राम पंचायत केशकुतुल के उप सरपंच द्वारा 7 सितंबर को मोबाइल के माध्यम से थाना भैरमगढ़ में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भैरमगढ़ नवीन एक्का के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गांव के समीप जंगल में छिपे आरोपी मुन्नू कोवासी को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया।
पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के तहत मेमोरेंडम तैयार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू तथा घटना के दौरान उसके द्वारा पहने गए कपड़े, जिन्हें आरोपी ने छिपाकर रखा था, बरामद किए गए। बरामद सामग्री को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए 08 सितंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
पुलिस अधीक्षक बीजापुर उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जिले में किसी भी प्रकार के शारीरिक अथवा आर्थिक अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों में संतोष का माहौल है। कार्रवाई में थाना भैरमगढ़ के उप निरीक्षक सुन्नन नाग, प्रशिक्षु उप निरीक्षक विनय नायक, प्रधान आरक्षक अजय बघेल, प्रधान आरक्षक नरेश ठाकुर एवं आरक्षक शानू राम का विशेष सहयोग रहा।




