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मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 12 नवंबर से, 11 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावे-आपत्तियां

01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होगा पुनरीक्षण, 04 जनवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

भारत अपडेट न्यूज़ दंतेवाड़ा, 17 अक्टूबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2027 के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से युवाओं एवं पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों के पंजीकरण पर जोर दिया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन 02 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके पश्चात 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। प्रारूप सूची के प्रकाशन से 11 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने एवं विवरण में संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को निर्धारित है।

18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मिलेगा अवसर

ऐसे युवा जो 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2027 में 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से नए मतदाताओं को पंजीकरण का अवसर मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध

मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6A, नाम हटाने अथवा आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 तथा नाम, पता एवं अन्य विवरण में सुधार, निवास स्थान परिवर्तन और दिव्यांगता संबंधी विवरण दर्ज कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है। नागरिक घर बैठे voters.eci.gov.in पोर्टल अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रारूप मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील

जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद उसमें अपना नाम, पता और अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित समयावधि में फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन कर सकता है। सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या अपात्र नाम के संबंध में भी निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है।

मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण भी किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,200 तक रखने तथा भूतल पर स्थित भवनों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के पात्र नागरिकों को पंजीकरण में सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर एवं सहायता केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी।

पंजीकरण के बाद मतदाता ECINET ऐप के माध्यम से अपना डिजिटल मतदाता पहचान पत्र (e-EPIC) डाउनलोड कर सकते हैं। मतदाता सूची एवं पंजीकरण से संबंधित सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिला निर्वाचन कार्यालय, दंतेवाड़ा ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें तथा अपने परिवार के पात्र युवाओं और नए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।

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